UG (स्नातक) व PG (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रमों में ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया
(प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार परिवर्तन संभव है)
विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित प्रवेश नियमावली के अनुसार शैक्षिक अंको की गणना
स्नातक कक्षायें :
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत अंको / ग्रेड दोनो ।
स्नातकोत्तर कक्षायें :
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंको/ग्रेड का 50 प्रतिशत ।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको को 100 प्रतिशत।
विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंको की गणना निम्नवत् होगी :
बी.ए.एल.एल.बी. स्नातक कक्षायें :
1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 50 प्रतिशत अंको / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमिडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत अंको / ग्रेड दोनों|
एल.एल.बी. विधि स्नातक कक्षायें :
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत अंको/ग्रेड दोनों|
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत ।
एल.एल.एम. विधि परास्नातक कक्षायें :
1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत|
नोट :
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री मेडीकल तथा पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकण्ड्री बोर्ड की परीक्षा
भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसमें प्राप्त प्रतिशत
अंको का 50 प्रतिशत गणना के लिए जायेगें।
अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)
शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंको, जहाँ अनुमन्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुलयोग 17 अंक से अधिक नहीं होगा।
(क) स्नातक कक्षायें :
- 1. उत्तर क्षेत्रिय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक
- 2. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैडिटो को 8 अंक अथवा एन.सी.सी. कैडिटो को जिन्होने 240 घण्टो कार्य किया है, 2 कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है - 3 अंक
- 3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
- 4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवको को 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैंप पूरा करने के लिए 5 अंक
- 5. बी. कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जाये, जिन्होने इण्टरमिडिएट या 10 + 2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वॉकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।
(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :
- 1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक ।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक ।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक ।
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक ।
- 2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक ।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक ।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक |
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक ।
- 3. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट / जी-2 उत्तीर्ण कैडिटो को 8 अंक अथवा
एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट / जी-1 प्रमाण पत्र धारक कैडिटो को 6 अंक अथवा
एन.सी.सी. कैडिटो को जिन्होने 240 घण्टो कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है - 3 अंक
- 4. एन.एस.एस. में 240 घण्टो कार्य तथा कम से कम 1 कैम्प पूरा करने के लिए - 5 अंक
- 5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो 3 अंक अथवा
महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो
(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक
नोट :
उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण- पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोट्स काउन्सिल कमेटी के
अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन.सी.सी. अधिकारी / एन.एस.एस समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र / रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स)
द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
(ग) सभी कक्षायें :
- 1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा
अनुमोदित प्राध्यापक तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/ प्रध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी
परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र/पुत्री -17 अंक
- 2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नि / पुत्र/पुत्री (अविवाहित) - 10 अंक
- 3. भारतीय सेना / पैरा मिलट्री फोर्स / अर्द्ध सेनिक बल (पुलिस/पी०एस०सी०) में कार्य करते हुए विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में - 17 अंक
टिप्पणी :
1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पायी गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमय अंको के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं
नोट :
1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने कि दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त 1 से 3 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण - पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोट्र्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।